प्राक्कथन

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। शासन व्यवस्था मे अपनी सहभागिता सुनिष्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है, संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुये प्रितिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप् संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब नागरिकों को शासन व इसके अधीन समस्त प्रषासनिक इकाईयों के क्रिया कलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुडी है या जो जनहित में आवष्यक हो। इन उद्देष्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रेष जनकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्रमांक 3 सन् 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है। नगर पालिका परिषद हरदा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक “लोक प्राधिकारी” है। नगर पालिका परिषद के कार्य व कर्तव्य नागरिकों से सीधे जुडे हुए है। अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिये निर्धारित की जाने नीति स्वीकृत योजनाए व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मयचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिको को एक स्थान पर प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4 मे वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते हुए यह पुस्तिका तैयार की गई है। इस पुस्तिका मे अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी का किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

नगर पालिका परिषद हरदा, जिला हरदा की स्थापना वर्ष 1867 मे गई। वर्तमान मे म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों से वह अपने कर्तव्यों का सम्पादन कर रही है। परिषद के मुख्य कर्तव्य व कार्यो का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विर्निदिष्ट है, जो निम्नानुसार हैः-

(क) सार्वजनिक पथो, स्थानों तथा भवनों को प्रकाषित करना

(ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल-नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्रायवेट सम्पत्ति न हो और जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुले हो, भले ही ऐसे स्थान परिषद मे निहित हो या नहीं, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपषमन करना.

(ग) विष्ठा तथा कूडा करकट का ाव्ययन करना और विष्ठा तथा कूडा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना,

(घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दषा मे जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना.

(ड‐) धृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनिमय या उपषमन करना.

(च) सार्वजनिक पथों या स्थानों मे से तथा ऐसे स्थलों मे से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों, और जो सर्व साधारण के उपभोग के लिए खुले हो, भले ही ऐसे स्थल परिषद मे निहित हो या राज्य सरकार में निहित हो, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना.

(छ) मृतको की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करनाण्

(ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात स्थिति में मृतको की अन्त्येष्टी के लिऐ ऐसे विषेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस संबंध में निर्देष देने के लिए सषक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाएध्

(झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्य कर परिक्षेत्रो का पुनरूद्धार करना.

(ज‐) सार्वजनिक पथों, पुलियों, नगर पालिका के सीमा चिन्हों, मण्डियो, हाटो, बधषालाओं, शौचालयें, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, मल-नालियों, जल निकास-संकर्मो, मलनाली से संबंधित संकर्मो, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों पीने के पानी के नो, तालाबों, कुओं, बांधो तथा प्रकार के अन्य संकर्मो का निर्माण करना उनमे परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना.

(ट) कांजी हाउसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जहॉ पर अतिचार अधिनियम 1871, क(1) प्रवर्तन में हो वहां उस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना.

(ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय को जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियत कालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना।

(ड) पथों तथा उद्वानों का नामकरण करना तथा मकानों का सख्याकित करना.

(ढ) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना.

(ण) सार्वजनिक, टीके लगाना.

(त) किन्हीं भी ऐसे बछडों, गायों या भैसों के लिए जो पशु के प्रदाय के लिए नगर पालिका की सीमाओ के भीतर अपेक्षित हो, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना,

(थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किए जाए कृषि उपयोगी पशुओं की गणना

(द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगो के पैदा होने या फैलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिये अपेक्षित हो.

(ध) नगर पालिका के प्रषासन पर ऐसे वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या ाविषेष आदेष द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिये परिषद से अपेक्षा करें.

(न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी िर्स्थति मे, जिनका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हो का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिष्चित करते हो।

(प) परिषद के सफाई कर्मचारीवृन्द के लिए आवास गृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना.

(फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा 124 के खण्ड (डी) से (क्यू) मे उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है।

धारा 124 (क) से (फ)

(क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रो का पुनरूद्धार करना, ऐसे क्षेत्रो में, जिनमें पूर्व मे निर्माण हुआ हो या नहीं- नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसे मार्गो से संस्पर्षी भन के लिए भू खण्ड सम्मिलित होंगे,

(ख) सार्वजनिक पार्को, उद्यानो, खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्मषालाओं, विश्रामगृहो तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना.

(ग) शैक्षणिक उद्देष्यों को अग्रसर करना.

(घ) सडक के किनारे तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना.

(ड‐) सडक के किनारो तथा अन्य स्थानों पर जल छिडकना.

(च) चौराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना.

(छ) स्थानीय प्रयोजनो के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु जिससे जन्म मृत्यु संबंधी आंकडो का ठीक-ठीक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरस्कार देना.

(ज) सर्वेक्षण करना.

(झ किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाए रखने के लिए अनुषांगिक वेतन तथा भत्ते, भाडे तथा अन्य खर्चे या ऐसे किन्हीं भी खर्चो के किसी भाग का संदाय करना.

(ज) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाष या निरोध करना जिनका इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन या राज्य मे तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन विनाष किया जा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मो की स्थापना करना, सकता हो या जिन्हे निरोध मे रखा जा सकता हो।

(ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा धृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने मे सहायता देना.

(ठ) प्रायवेट परिसरो पर या उनके उपयोग के लिए उनका मलमूत्र परिषद के नियंत्रणाधीन मल-नाली में इकट्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिये पात्रों, फिटिंग, नलों तथा अन्य प्रकार के साधित्रों का चाहे जो भी हो प्रदाय निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना.

(ड) मलमूत्र के व्ययन के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना

(ढ) नगर पालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रितों के लिए किये जाने वाले कल्याण कार्यो की अभिवृद्धि करना.

(ण) सफाई कर्मचारीवृंद से भिन्न परिषद के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना

(त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वच्छ निवासगृह का निर्माण करना.

(थ) पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों, औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हो या सामाजिक कार्य मे लगी हो या पूर्व प्रकृति की अन्य संस्थाओं के निर्माण, उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदाय करना.

(द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा उनका अनुरक्षण करना और डेरी फार्मो की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन सांड रखना तथा उनका भरण-पोषण करना

(ध) नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मो की स्थापना करना

(ग) विषेषतः गर्भिणी तथा स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों तथा निषक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहत दुग्ध, संघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमी रहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निःषुल्क या कम मूल्य पर वतरित करना.

(प) निवासगृहो तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हे चलाना

(फ) भोजन गृह, जैसे जलपान गृह, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, उपहार गृह, कैफे, स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हे चलाना जहॉ खाद्य तथा पेय पदार्थ दिए जाते हो।

(ब) शेडोे, छप्परो तथा अन्य सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्नान गृहो या तैरने के तालाबों की व्यवस्था करना तथा उनका अनुरक्षण करना।

(भ) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम का जिम्मा लेना

(म) ऐसी सडको तथा ऐसे भवनो का और सिंचन संकर्मो से भिन्न ऐसे अन्य सरकारी संकर्मो का जिन्हें राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिषद को अतरित करें, निर्माण करना तथा उनका अनुरक्षण करना

(य) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पागलखाने, कुष्ठाश्रमख् चिकित्सालय या मकान मे ऐेसे पागलों तथा कुष्ठरोगियों के जो नगर पालिकाक्षेत्र मे रहते हो या नगर पालिका क्षेत्र से हटाये गए हो, भरण पोषण की तथा उपचार की व्यवस्था करना। (कक) पागलों, कुष्ठरोगियों तथा उन व्यक्तियों को जिनको अकविरोधी, एन्टीरेबिक उपचार होना आवष्यक हो, उनके उपचार के लिए स्थापित पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में, चाहे वह नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर भ्जिवाने की व्यवस्था करना

(गग) मेले तथा प्रदर्षनीयुक्त मेले लगाना

(घघ) पशु औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना

(डड) नगर पालिका के भितर ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्वागत समारोह, उत्सव, मनोरंजन या प्रदर्षनी का आयोजन करना, जिसमें उस रकम से अधिक रकम खर्च न हो जो नियमों द्वारा इस विहित की ई हो, प्रंतु यह जबकि, परिषद द्वारा उस निमित्त साधारण सम्मिलन मे एक संकल्प पारित कर दिया जाएः-

(चच) अन्यथा उपबंधित न किया गया कोई भी ऐसा विषय जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, षिक्षा, सुरक्षा तथा जनता की सुविधा का उन्नयन सम्भव हो।

(छछ) चिकित्सालयों तथा औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना

(जज) दरिद्रलायों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और

(झझ) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है

(जज) भूमि उपोग का विनियम और भवनों का निर्माण

(टट) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना

(ठठ) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थिति की आयामों की अभिवृद्धि

(डड) समाज के दुर्बल वर्गो में जिनके अंतर्गत विकलांग और मंद व्यक्ति भी है के हितों की रक्षा ।

(णण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई भी अन्य कार्य करना। लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढांचा संलग्न प्रपत्र-“क“ में दर्षाया गया है। विभिन्न विभागों के कार्यो व कर्तव्यों का विवरण प्रपत्र-“ख” में तथा पदाधिकारियों की शक्तियों का प्रपत्र ग मे दर्षाया गया है।

क्र.विभाग कार्य
1सामान्य प्रषासन विभागलेक प्राधिकरण के सामान्य प्रषासन की सुचारू व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह विभाग उत्तरदायी है। उसके प्रमुख कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैः-
प्रशासनः-
1. कर्यालय की समुचित व्यवस्था
2. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाष कार्य विभाजन
3. कार्यालयीन पत्र व्यवस्था का साधारण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण
4. रिकार्ड पत्रो का आवक-जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण
5. परिषद, प्रेसिडेंट इन काउंसिल परामर्षदात्री समितियो के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृत्तो का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के क्रियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित करना।
6. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण।
7. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनो का पालन
2लेखा1. निकाय के करो, शुल्को, अनुज्ञा शुल्को व अन्य मदो मे कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई है की जॉच कर प्राप्त कर निर्धारित रोकड पुस्तक मे अंकित करना व कोषालय या बैंक मे जमा करना।
2. निकाय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतानो की जांच करना व सुनिष्चित करना की सम्पादित कार्य/क्रय या व्यवहार की सक्षम स्वीकृति है।
3. मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक लेखाओं को तैयार करना व विर्निदिष्ट अधिकारियों को भेजना।
4. वार्षिक आय-च्ष्ष् अनुमान पत्रक तैयार करना।
5. समस्त प्रतिभूतियों अमानतों, अग्रिमों के लेखों का संधारण
6. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राषिं को लोखाओं का संधारण
7. ज्नसहयोग व स्वेच्छिक अभिदाता द्वारा प्राप्त राषियों का लेखा निर्धारण प्रारूप रजिस्टर मे रखना
8. प्राधिकरण के संपूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखो का संधारण।
9. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनो का निराकरण।
3राजस्व विभागनिकाय के राजस्व विभाग के मुख्य कार्य एवं कर्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्को एव अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्केट्स, स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीज रेंट तथा भूमि किराया-प्रिमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप मे संघारण एवं वसूली करना है इन कर्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैः-
1. सम्पत्ति कर सफाई कर, जलकर, प्रकाष कर, षिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जातीा है, उनकी कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र मे तैयार करना।
2. निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों व शुल्को की शीध्र वसूली करना।
3. करो शुल्को व अन्य देयक राषि की वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप् मे आवष्यक संख्या मे रसीद बुको की व्यवस्था उसके समाप्त होने पर वापस जमा करना सुनिष्चित करना।
4. राजस्व विभाग मे अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा वसूल की गई राषि का यथा समय नगर पाकि कोष मे ेजॉच उपरांत जमा करना व उसका पर्यवेक्षण कराना।
5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदो का मूल रसीदों से कमसे कम 10 प्रतिषत रसीदो का मिलान व सत्यापन करना।
6. नगर पालिका मार्केट दुकाने, भूमि व अन्य सम्पत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डर्स आदि की कार्यवाही। अधिनियम व नियमों के प्रावधानो के अनुरूप करना व संबंधित अनुबंधो का निष्पादन सुनिष्चित करना।
7. बकाया करों व शुल्को व किराये की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार बिल मांग सूचना पत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामिली सुनिष्चित करना।
8. कांजी हौस की व्यवस्था व वसूली का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण
9. विहित प्रारूपों मे मासिक, त्रैमासिक वार्षिक या निध्िार्रित सामयिक पत्रको मे करों आदिक ी वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना।
4चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभागलोक प्राधिकरण के इस विभाग का दायित्व नागरिको को चिकित्सा व जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें बिमारियों की रोकथाम, नगर की सफाई, कचरा व ठोस अपषिष्टो का निपटान ड्रेनेज व नालीयो की सफाई आदि की व्यवस्था करना है। इन दायित्वो के निर्वहर हेतु यह निम्न कार्यो को सम्पन्न करना हैः-
1. जन स्वास्थ्य के लिये वैक्सीनेषन की व्यवस्था।
2. महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाईयों का वितरण चिकित्सीय व्यवस्था।
3. पशुवध गृह, होटलो आदि का निरीक्षण
4. खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थो की जॉच
5. नगरीय क्षेत्र की सडको, नाली व नालियों की सफाई
6. सार्वजनिक शौचालयों, मृत्रालयों, सुलभ शौचालयों का निर्माण
7. शुष्क शौचालयों को शौचालय मे परिवर्तन
8. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानो का निर्माण, रखरखाव व वृक्षारोपण
9. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण
5लोक निर्माण विभागअधिकरण के इस विभाग मे निम्न कार्य व कर्तव्य हैः-
1. नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यो का संपादन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण
2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वेकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना।
3. जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनों, सार्वजनिक सडको, फुटपाथों व खुली भूमियों से अतिक्रमण हटाने।
4. बिना अनुमति एवं अनुमति के विरूद्ध निर्माण कार्यो को हटाना व उनके विरूद्ध विधानान्तर्गत कार्यवाही करना।
5 जलकार्य विभाग प्राधिकरण के जलकार्य विभाग निम्न कर्तव्य व कार्यो को सम्पन्न करता हैः-
1. जलप्रदाय की संपूर्ण व्यवस्था इंटकवेल, फिल्टर प्लांट, स्टोरेज, सप्लाय का संधारण एंव पर्यवेक्षण
2. मुख्य वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन परिवर्तन
3. पब्लिक स्टेण्ड का संधारण
4. जलकष्ट की स्थिति मे पेयजल की व्यवस्था टेंकर्स व अन्य साधनो से सुलभ कराना।
5. व्यक्तिगत नल कनेक्षन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण
6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्त्रोतों, तालाबों, कुओ आदि का संधारण
6कर्मषाला विभागविभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनो मषीनों व पम्पों आदि का संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना है, साथ ही वाहनों के लिये चालक, परिचालक, क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थिति, अवकाष आदि का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता है।
7अग्निषामक विभाग1. अग्निषामक वाहनों का संधारण
2. आग की स्थिति अग्नि शमन की त्वरित व्यवस्था।
3. आपात स्थिति में प्रषासन व नागरिकों की सहायता
8शिक्षा विभाग1. म.प्र.नगरीय निकाय संविदा शाला षिक्षक, नियोजन एवं संविदा की शर्त नियम 2005 के प्रावधानानुसार षिक्षको की नियुक्ति

प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियॉ प्रपत्र-ग

क्रनाम पदाधिकारीशक्तियांकर्तव्य
1मुख्य नगर पालिका अधिकारी 1. म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त प्रषासन की एवं वित्तीय शक्तियां
2. आर्थिक विकास एवं सामााजक न्याय की योजनाए तैयार कना
3. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाष की स्वीकृति
4. करारोपण एवं शुल्को की स्वीकृति
5. सम्पत्ति कर हेतु वार्षिक भाडा मूल्य का निर्धारण
6. प्रायवेट पथ को सार्वजनिक पथ घोषित करने की शक्ति
7. सार्वजनिक पथों की नियमित लाईन का निर्धारण
8. मण्डी मार्केट की स्थापना
9. आदर्ष दुग्ध उद्योग की स्थापना
10. धारा 307 के अंतर्गत अपील सुनने
11. प्रिषद की ओर से अभियोजन की स्वीकृति
12. प्रिषद की ओर से विघिक कार्यवाही
13. वित्तीय शक्तियां 50000 से अधिक जनसंख्या की नगर पालिका मे 1.00 करोड तक
अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट कर्तव्य अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति। परामर्षदात्री समिती का निर्वाचन धारा 109 के प्रावधानान्तर्गत नगर पालिका सम्पत्ति का अंतरण। अधिनियम के प्रयोजन हेतु ऋण लेने की शक्ति वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति
2प्रेसिडेंट इन काउंसिलअधिनियमों से प्रयोजन हेतु उप विधियों का निर्माण
1. धारा 94(1)(2)(6)के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं दण्ड
2. 500/-से अनाधिक वार्षिक भाडामूल्य एवं प्रिमियम को स्थान/सम्पत्ति को भाडे की स्वीकृति
3. वित्तीय शक्त्यिॉ
क. 50000 से अधिक जनसंख्या बाली नगर पालिका की दषा मे रूपया पॉच लाख तक
4. अधिनियम की धारा 93(1) 94(1)(2), 121(1), 126, 160 168(7), 228 235, 237, 238,, 423, 244, 245, 247, 248, 249, 253(1)(3), 255(1), 261, 262(1)(3), 263, 267, 272, 273, 274, 281 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां
94(1)(2) व(6) के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति धारा 109 व संबंधित नियमो के अंतर्गत स्थान/सम्पत्ति का अंतरण वित्तिय अधिकार की सीमा तक निर्माण कार्यो/ खरीदी की स्वीकृति कालम 2 के खण्ड (4) मे उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही

विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम मे अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ओर निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यम/सारणी

1. परिषद  :-  नगर पालिका परिषद, हरदा

2. प्रेषककर्ताः- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष के अनुमोदन से।

निर्णयकर्ताः- परिषद

अपील/पुनरीक्षणः- शासन


2- प्रेसिडेंट इन काउंसिल

प्रेषककर्ताः- मुख्य नगर पालिका अधिकारी निर्णयकर्ताः- प्रेसिडेंट इन काउंसिल
विभागप्रकरण प्रारंभकर्ता कर्मचारीडिलिंग कर्मचारीअधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है।निर्णयकर्ता अधिकारी निगरानी/पर्यवेक्षण अधिकारीनिगरानी/पर्यवेक्षण अधिकारीप्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी
कार्यालय नगर पालिका परिषद् हरदा श्रीमती अलका अग्रवाल
सहायक राजस्व निरीक्षक
श्रीमती अलका अग्रवाल
सहायक राजस्व निरीक्षक
श्री अलोक शुक्ला
प्रभारी कार्यालय अधीक्षक
श्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव
लोक सुचना अधिकारी
श्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव
लोक सुचना अधिकारी
संभागीय संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास , भोपाल संभाग भोपाल

प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमान

क. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये निम्न मानदण्ड एवं समय सीमा निर्धारित की गईः-

सिटीजन चार्टर

क्रयोजना का नामसमयावधि
1अवैध निर्माण संबंधी07 दिवस
2कालोनाईजर रजिस्ट्रेशन 30 दिवस
3भवन निर्माण अनुज्ञा30 दिवस
4भवन निर्माण समयावृद्धि30 दिवस
5मार्गो का रखरखाव 15 दिवस
6स्ट्रीट लाईट संबंधी शिकायत 07 दिवस
7निःशक्तजनोके लिये कार्यक्रम07 दिवस
8अतिक्रमण संबंधी 07 दिवस
9नल कनेक्शन 15 दिवस
10नल मरम्मत 48 घंटे
11साफ, सफाई प्रतिदिन
12जन्म/मृत्यु/विवाह प्रमाणपत्र 07 दिवस
13अनुपलब्धता प्रमाण पत्र 07 दिवस
14नामान्तरण 45 दिवस
15लायसेंस जारी करना 07 दिवस
16राशनकार्ड 07 दिवस
ख. कार्यालयीन कार्यो का वर्ष के निर्धारण/लक्ष्य
करों की वसूली के लियेवित्तीय वर्ष की शत प्रतिशत
योजना कार्यो के लिये अंकित समय सीमा
बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य शत प्रतिशत

नगर पालिका परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गई, नियमों, विनियमों, अनुदेषो मैन्यूअल्स और अभिलेख अधिनियम

1. म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961   2. अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम   3. म.प्र.मूलभूत नियम   4. म.प्र.सिविल सेवा पेंशन नियम 1971   5. म.प्र.सिविल सेवा, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966   6. म.प्र.सामान्य भविष्य निधि नियम 1955   7. म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965   8. म.प्र.भूमि विकास नियम   9. केटल ट्रेसपास एक्ट   10. नगर पालिका द्वारा बनायी गई उपविधियॉ   11. परिपत्र  
  • म.प्र.सामान्य प्रषासन पुस्तक परिपत्र
  • नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय नगरीय प्रषासन एवं विकास द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश

लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणीयों का विवरण

क्र दस्तावेज का नामदस्तावेज का स्वरूपसमाहित दस्तावेज की समयसीमा
12345
2कार्यवृत पुस्तिका रजिस्टर बैठक कार्यवृतनष्ट नही की जाती
3परिषद रजिस्टर बैठक कार्यवृत नष्ट नही की जाती
प्रेसिडेंट इन काउंसिल रजिस्टर बैठक कार्यवृतनष्ट नही की जाती
3वार्षिक प्रतिवेदन पंजी प्रतिवेदन
4स्टाक एवं भंडार पंजीयां पंजीक्रय की गई सामग्री का विवरण
5अचल सम्पत्ति की पंजी रजिस्टर नपा की अचल सम्पत्ति
6भविष्य निधि अभिलेख रजिस्टरभविष्य निधि की जानकारी
7जन्म/मृत्यु तथा विवाह का रजिस्टर रजिस्टरजन्म/मृत्यु तथा विवाह संबंधी जानकारी
8वेतन बिल वेतन पत्रक कर्म.के वेतन वितरण संबंधी32 वर्ष
9रोकडिया रोकड पंजीजमा राशि की जानकारी25 वर्ष
10छुट्टी तथा प्रतिनियुक्तिरजिस्टरकर्म. की छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति 25 वर्ष
11स्थायी अग्रिम लेखा रजिस्टर अग्रिम की जानकारी25 वर्ष
12नगर पालिका रोकड रजिस्टरआय व्यय की जानकारी25 वर्ष
13प्राप्तियों की नगद संक्षेप पंजी व्यय लेजर आय की जानकारी 25 वर्ष
14व्यय की संक्षेप पंजीलेजरव्ययकी जानकारी25 वर्ष
15स्थापना पंजी रजिस्टरस्थायी स्थापना जानकारी25 वर्ष
16समायोजन पंजी रजिस्टर समायोजन की जानकारी12 वर्ष
17अमानत अग्रिम पंजी रजिस्टरअग्रिमों की जानकारी12 वर्ष
18प्रतिभूति पंजी रजिस्टरप्रतिभूति की जानकारी12 वर्ष
19ऋण पंजी रजिस्टरप्राप्त ऋण की जानकारी12 वर्ष
20मांग संग्रहण पंजी व रसीद बुक रजिस्टरकर संग्रहण की जानकारी 06 वर्ष
21फीस पंजीयां रजिस्टरलायसेंस फीस06 वर्ष
22कांजी हाउस पंजी रजिस्टरकांजी हाउस की जानकारी06 वर्ष
23लेखा परीक्षण टिप्पणी पंजीपरीक्षण टीप व पत्र व्यवहार06 वर्ष
24चालान,विविध बिल व रसीद बुक व लेखा विभाग के अन्य प्रकरण फार्म व बुक वसूली व जमा की जानकारी04 वर्ष
25निर्माण कार्यो केबिल प्रमाण पत्र माप पुस्तिका फार्म, बिल बुक निर्माण कार्योकी जानकारी 04 वर्ष
26मस्टर रोल प्रपत्रमजदूरी भुगतान04 वर्ष
27बजट अनुमान प्रपत्र बजट04 वर्ष
28आवेदन पत्र/पत्राचार नस्तीसंबंधीत प्रकरण की जानकारी नियमानुसार

अध्‍याय-सात

म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 में नगर पालिका परिषद के नीति निर्धारण एवं उसके परिपालन/क्रियान्‍वयन में लोक प्रतिनिधित्‍व देने के संबंध में व्‍यवस्‍था की निम्‍न  विष्टिया है, जिसके अंतग्रत ना‍गरिको द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियो, पार्षदो तथा सामान्‍य नागरिको का परामर्श प्राप्‍त होता है।

  1. नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियान्‍वयन, पार्षदो के बहुमत से लिये गये निर्णय से किया जाता है।
  2. नगर पालिका अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत प्रेसिडेंट इनकाउंसिल के गठन का प्रावधान है।

(क) प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन:–

  1. प्रत्‍येक परिषद के लिए एक प्रेसिडेंट काउंसिल होगी जो धारा 43 के अधीन उपाध्‍यक्ष के निर्वाचन की तारीख के सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों मे से अध्‍यक्ष द्वारा गठित की जायेगी।
  2. प्रेसिडेंट इन काउंसिल नगर पालिका परिषद की दशा में अध्‍यक्ष तथा सात सदस्‍यों से मिलकर बनेगी।
  3. प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्‍य अध्‍यक्ष के प्रसाद पर्यन्‍त पद धारण करेंगे।
  4. प्रत्‍येक परिषद में ऐसे विभाग होंगे जो कि किये जाए और प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्‍य ऐसे विभाग के जैसे कि , अध्‍यक्ष उचित समझे प्रभारी बनायें जायेगें।
  5. अध्‍यक्ष, प्रेसिडेंट इन काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उप‍स्थित रहा तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल सम्‍मेलनों की अध्‍यक्षता करेगा। अध्‍यक्ष की अनुपस्थिती में, सम्‍मेलन सदस्‍य अपने में से एक सदस्‍य को सम्‍मेलन की अध्‍यक्षता करने के लिये चुनेंगे।
  6. इस अधिनियम के अंतर्विष्‍ट किस बात के होते हुए भी प्रेसिडेंट इन काउंसिल अध्‍यक्ष और सदस्‍य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्‍यों का पालन करेगें जैसा कि, विहित किया जाए।

(ख) कृत्‍य:-

  1. 50 हजार या उससे अधिक जनसंख्‍या की दशा में 25000 तक राशि व्‍यय की स्‍वीकृति।
  2. अधिनियम की धारा 93(1), 94(1)(2), 121(1), 126,160,168,168(1), 168(7), 228,235,237,238,249, 253(1)(3), 225(1),261,262(1)(3),263, 265,267,272,273,274एवं 281 द्वारा परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग।

3.मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार उपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारीसदस्‍य को निर्णय हेतु प्रस्‍तुत किया जाए।

4. अधिनियम की धारा 57(1),61,62, 71(1),138,142(1),176 तथा 169ए के अंतर्गत ।

 

अधिनियम के अंतर्गत निम्न समितियों के गठन का प्रावधान है सलाहकार समिति (धारा 71)

क्रमांकसदस्य के प्रभार का विभाग मनोनीत सदस्यों के नाम
1राजस्व तथा बाज़ार विभाग1. श्रीमति किरण रामनारायण अग्रवाल
2. श्री दुर्गेश सोनी
3. श्रीमति लक्ष्मी यशपाल शर्मा
4. श्रीमति पुष्पा राठौर
5. श्रीमति दीपाली आदित्य गार्गव
2 जलकार्य विभाग1. श्री दीपक शर्मा
2. श्रीमति राधिका उमेश चोलकर
3. श्रीमति यशोदा अनिल वैध
4. श्री लक्ष्मण सिटोले
5. श्रीमति सावित्री विष्णु ठाकुर
3खाद्य, नागरिक आपूर्ति, पुनर्वास एवं नियोजन विभाग 1. श्री विवेक बादर
2. श्री मनोज महलवार
3. श्री दलजीत खनूजा
4. श्रीमति लीना देवीदीन चावड़ा
5. श्री धर्मेश माली
4शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण विभाग1. श्री हिमांशु सांवरे
2. श्रीमति किरण सानिया
3. श्रीमति यशोदा कमलसिंह
4. श्रीमति अजमा नईम
5. श्री सईद खान (मुन्ना पटेल)
5स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग1. श्रीमति राधिका चोलकर
2. श्री मनोज महलवार
3. श्री ओमप्रकाश मोरछले
4. श्रीमति ममता गुर्जर
5. श्रीमति निकिता शर्मा
6विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग1. श्री दीपक शर्मा
2. श्री ओमप्रकाश मोरछले
3. श्री लक्ष्मीनारायण पटेल
4. श्रीमति यशोदा अनिल वैध
5. श्री हबीब समीर
7आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग1. श्रीमति प्रगति दीपक सोनी
2. श्रीमति ममता गुर्जर
3. श्रीमति विनीता राजेंद्र
4. श्रीमति निकिता प्रशांत शर्मा
5. श्री संजय लोकवानी

"प्राधिकारी के अधिकारियो और कर्मचारियो नियोजितो की निदेशिका पत्रक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारियो और कर्मचारियो द्वारा प्राप्त किया गया है तथा उनके विनियमो मे उप बंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे प्रतिकर की पध्दति "

क्र0नामपद नाममूलवेतनमंहगाई 34 %
1श्री कमलेश पाटीदारमु.न.पा.अधि.6900092460
2सुश्री नेहा बामलियासहा.यंत्री6500087100
3श्री बालकृष्ण मिश्रा लेखापाल6650089110
4श्री श्रीकृष्ण बोहरेउपयंत्री84900113766
5श्री हरिओम दोगनेउपयंत्री90400121136
6श्री शिवम चौरसियाउपयंत्री4030054002
7श्री विवेक दुबेउपयंत्री4030054002
8श्री आलोक शुक्ला स्टेनोटायपिस्ट4480060032
9श्रीमति निशा सैनीसहा. ग्रेड-.33960053064
10श्रीमति परवीन शेख सहा. ग्रेड-.32850038190
11श्री संतोष नागवे सहा. ग्रेड-.31950026130
12कु0 कौशल गोगलियासहा. ग्रेड-.31365018291
13कु0 वर्षा सेजकरसहा. ग्रेड-.32190029346
14श्री दीपक सोनालीसहा. ग्रेड-.31365018291
15श्रीमति निधी भिलालासहा. ग्रेड-.31365018291
16श्री अतुल मिश्रासहा. ग्रेड-.32940039396
17श्री सुरपचंद्र बारपेटेसमयपाल4610061774
18श्री राजेन्द्र पाराशरसमयपाल2940039396
19श्री मनोज सिह राजपुतसमयपाल2940039396
20श्री रूपकुमार वर्मा समयपाल2850038190
21श्री अश्विनी तिवारीपटवारी2940039396
22श्री माखन लाल घाघरे स.रा.नि4610061774
23श्री श्रीकांत अग्रवालस.रा.नि4610061774
24श्री राजेश कासलीवाल स.रा.नि4220056548
25श्री किशोरीलाल लोमारेस.रा.नि4220056548
26श्री राकेश चौबे स.रा.नि4610061774
27श्री प्रकाशचंद्र खरे. स.रा.नि5100068340
28श्री अर्जुनसिंह कलम स.रा.नि4220056548
29श्री धर्मेश राजौरिया स.रा.नि4950066330
30श्री लखनलाल बांके स.रा.नि4610061774
31श्री प्रभु पिपलोदे स.रा.नि4220056548
32श्री कमलेश लोहानास.रा.नि4610061774
33श्री भारत सोनी स.रा.नि4350058290
34श्री साबिर खानस.रा.नि4350058290
35श्री ओमप्रकाश चंदेल स.रा.नि4220056548
36श्रीमति अलका अग्रवालस.रा.नि3410045694
37श्रीमति मंजूषा तंवर स.रा.नि3410045694
38श्री सुनील पूर्ते स.रा.नि3750050250
39श्री वारिस अलीसफाई दरोगा2940039396
40श्री संतोष राजपूत सफाई दरोगा2940039396
41श्री दिनेश घाघरे सफाई दरोगा2940039396
42श्रीमति वंदना तिवारी सफाई दरोगा2620035108
43श्री शिवप्रसाद सोलंकी सफाई दरोगा2850038190
44श्री संदीप कलोसिया सफाई दरोगा2850038190
45श्री नारायण शर्माफीटर2940039396
46श्री शरीफ खां वाहन चालक2940039396
47श्री वीरेन्द्र सिंह वाहन चालक2940039396
48श्री रामकुमार इरपांचे वाहन चालक2850038190
49श्री नितिन झाडे वाहन चालक2850038190
50श्री सचिन भारद्वाजवाहन चालक2330031222
51श्री सालकराम गार्गे मिस्त्री1755023517
52श्री नर्मदाप्रसाद शर्मालाईटमेन3340044756
53श्री सईद खानमाली4330058022
54श्री आनंद पाण्डे भृत्य2290030686
55श्री गोपाल चंदेवा भृत्य3540047436
56श्री वंशराज यादवभृत्य3540047436
57श्री माजिद अली भृत्य3630048642
58श्रीमति दुर्गा चौहान भृत्य3540047436
59श्री संतोष चंदेवा भृत्य3630048642
60श्री दगडू चंदेवा भृत्य3440046096
61श्री रामअवतार सेजकरभृत्य3540047436
62श्री विजय प्रकाश सेजेकर भृत्य3240043416
63श्री भैरोसिंह राठौर भृत्य2970039798
64श्री उमेष चंदेवा भृत्य2970039798
65श्री देवलाल सिंह ठाकुर भृत्य2090028006
66श्री रामचंद्र सांवरे भृत्य3240043416
67श्री अर्जुन सिंह सरवरे भृत्य2970039798
68श्री विष्णु उईके भृत्य3060041004
69श्री गोर्वधन मेतवा भृत्य3060041004
70श्री कैलाश भुसारे भृत्य3060041004
71श्री सत्यनारायण इवने भृत्य3060041004
72श्री ओमप्रकाश उईके भृत्य2970039798
73श्रीमति अनिता परते धुर्वे भृत्य2820037788
74श्री अलकेश इंगले भृत्य2970039798
75श्री शुभम खलेभृत्य 2970039798
76श्री मिलन हुरमालेभृत्य 1850024790
77श्री ललित हर्णे भृत्य 1633321886.22
78श्री शेख सादिकभृत्य1910025594
79श्री न्याज मोहम्मदपम्प हेल्पर खलासी1600021440
80श्री सुमेर सिंह देवडा पम्प हेल्पर खलासी3740050116
81श्री बृझलाल मरावी खलासी2900038860
82श्री शेख यासीन खलासी2220029748
83श्री यशवंत सिंह खलासी3740050116
84श्री सुरेश गौर खलासी2970039798
85श्री लक्ष्मण डोगरे खलासी2290030686
86श्री देवीदास राठौर खलासी2290030686
87श्री राधेश्याम चौहानखलासी2290030686
88श्रीमति सीमा परिहार खलासी2970039798
89श्री राहुल केवट नायडेंचौकीदार2500033500
90श्री रिजवान खानचौकीदार1550020770
91श्री सुमित मरकामचौकीदार1240016616
92श्री सुमित मरकामचौकीदार1085014539

आवंटित बजट एवं व्यय पत्रक क- आय/व्यय

आय

क्र आय शीर्षउपशीर्षप्रावधान 18-19वास्तविक आय 18-19
3अनुदान एवं अंषदान 9,55,00000.0018,35,170.00
4निक्षेप से आय 48,00000.0020,48,564.00
5अर्जित ब्याज 1,85,00000.001,85,00000.00
क्र आय शीर्षउपशीर्षप्रावधान 17-18वास्तविक आय 17-18
3अनुदान एवं अंषदान 00
4निक्षेप से आय 00
5अर्जित ब्याज 29,00,000.0029,00,000.00
क्र आय शीर्षउपशीर्षप्रावधान 16-17वास्तविक आय 15-16
1नगर पालिका कर 212497914921032
2नगर पालिका सम्पत्ति से और करारोपण छोडकर अन्य स्त्रोतो से आय 691304305104747
3अनुदान एवं अंषदान 959407040 29128400
4निक्षेप से आय 123100001619827
5अर्जित ब्याज 23207846 7523264

व्यय

क्र व्यय शीर्षउपशीर्ष प्रावधान 18-19वास्तविक व्यय 18-19
1राजस्व व्यय 576151000.00174553781.00
2पूॅंजीगत व्यय 1868359470.0078131471.00
4ऋण अग्रिम निक्षेप 0.000.00
क्र व्यय शीर्षउपशीर्ष प्रावधान 17-18वास्तविक व्यय 17-18
1राजस्व व्यय 36,95,50,000.0010,90,24,117.00
2पूॅंजीगत व्यय 55,18,75000.0015,55,34,547.00
4ऋण अग्रिम निक्षेप 0.000.00
क्र व्यय शीर्षउपशीर्ष प्रावधान 16-17वास्तविक व्यय 15-16
1राजस्व व्यय 361420000112065103
2पूॅंजीगत व्यय 79360000022378609
3प्रगतिरत कार्य 17600000021681007
4ऋण अग्रिम निक्षेप 700000362900

ख स्वीकृत कार्य एवं योजनाऐं

क्र योजना या कार्य का नामकुल प्रावधानकुल स्वीकृत राशि
1मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजनान्तर्गत ग्रुप ए325.02339.67
मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजनान्तर्गत ग्रुप बी366.30402.78
मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजनान्तर्गत ग्रुप सी223.78246.00
2स्वच्छ भारत अभियान मिषन अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण116.14116.14
3विशेष निधि से विभिन्न वार्डो मे डामरीकरण कार्य 321.36332.93
4पाइप लाईन विस्तार117.57158.71

अध्याय-बारह

अनुदान के परियोजना प्रोग्रामो के क्रियान्वयन की रीति

क्र परियोजना का नामहितग्राहियों के चयन का आधारप्रशासनिक विभागअन्य
1मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना टास्क फोर्स बैठकजिला शहरी विकास अभिकरण
2मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना टास्क फोर्स बैठकजिला शहरी विकास अभिकरण
 

अध्याय 13

प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किये गये प्राधिकारी के प्राप्तकर्ताओं की सूची

परिषद द्वारा रियायत सुविधा प्रदान नहीं की गई

अध्याय चौदह नगर पालिका के पास प्राप्त या धरित इलेक्ट्रानिक फार्म मे सूचना के बारे मे विवरण

क्र वर्ग हार्ड कॉपीइलेक्ट्रानिक फार्म
निरंक निरंक निरंक निरंक

अध्याय-15

नागरिको को सूचना प्राप्त करने के लिये प्रारंभ सुविधाऐं

क्र सुविधा प्रभारी का नामसूचना प्राप्ति का समयटेलीफोन नंबर
1 टोल फ्री टेलीफोन सुविधाकार्यालय अधीक्षकप्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक18002331353
2विज्ञापन संबंधित शाखा प्रभारी10.30 से 5.3007577 222238
3 नोटिस बोर्डसंबंधित शाखा प्रभारी10.30 से 5.3007577 222238

अध्याय-16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम तथा अन्य

क्रनामपदनामटेलीफोनईमेल कार्यालय का पतामिलने का समय
1श्री ज्ञानेंद्र कुमार यादवलोक सूचना अधिकारी07577 - 222238cmoharda@mpurban.gov.inनगर पालिका हरदा10.00 से 06.00
2श्री आलोक शुक्ला सहा.लोक सूचना अधिकारी07577 - 222238cmoharda@mpurban.gov.inनगर पालिका हरदा10.00 से 06.00

धारा 4 (1)(बी)(सत्रह)

  1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी नागरिक नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्‍त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा।
  2. आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से नि:शुल्‍क/सशुल्‍क प्राप्‍त किया जा सकता है। आवेदन पत्र की रसीद पदान की जावेगी।
  3. आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्‍क जमा करना होगा।
  4. अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना /अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।
  5. नगर पालिका के नीतिगत विनिश्‍चयों, नगरीय निकाय योजनाओं एवं लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं स्‍वच्‍छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिए नागरिकों के रचनात्‍मक प्रस्‍ताव एवं सुझाव की वांछना करना है व नागरिक लोक सूचना अधिकारी केक पास रखी सुझाव पुस्‍तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है या लिखित में दे सकता।
  6. नगर पालिका परिषद प्रेसिडेंट इनकाउंसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्‍त आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगर पालिका कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किय जाते है व उनका नि:शुल्‍क निरीक्षण कर सकेंगे।
  7. नगर पालिका के करो से संबंधित ऐसेसमेंट व डिमांड रजिस्‍टर का कम्‍प्‍यूटराईज्‍ड करने का प्रयास किया जायेगा व अन्‍य ऐसे इलेक्‍ट्रानिक साधनों की व्‍यवस्‍था भविष्‍य में की जावेगी, जिससे नागरिक गण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्‍वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्‍त कर सकें।
  8. नगर पालिका ने नागरिको के कार्यो हेतु सीटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है। नागरिको से अनुरोध है, कि वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्‍शन, सफाई,प्रकाश करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलिखों व फीस के साथ प्रस्‍तुत करें। जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत हो सके।