प्राक्कथन
लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। शासन व्यवस्था मे अपनी सहभागिता सुनिष्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है, संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुये प्रितिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप् संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब नागरिकों को शासन व इसके अधीन समस्त प्रषासनिक इकाईयों के क्रिया कलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुडी है या जो जनहित में आवष्यक हो। इन उद्देष्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रेष जनकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्रमांक 3 सन् 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है। नगर पालिका परिषद हरदा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक “लोक प्राधिकारी” है। नगर पालिका परिषद के कार्य व कर्तव्य नागरिकों से सीधे जुडे हुए है। अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिये निर्धारित की जाने नीति स्वीकृत योजनाए व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मयचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिको को एक स्थान पर प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4 मे वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते हुए यह पुस्तिका तैयार की गई है। इस पुस्तिका मे अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी का किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
- अध्याय - 01
- अध्याय - 02
- अध्याय - 03
- अध्याय - 04
- अध्याय - 05
- अध्याय - 06
- अध्याय - 07
- अध्याय - 08
- अध्याय - 10
- अध्याय - 11
- अध्याय - 12
- अध्याय - 13
- अध्याय - 14
- अध्याय - 15
- अध्याय - 16
- अध्याय - 17
- अध्याय - 18
- अध्याय - 19
- अध्याय - 20
- अध्याय - 21
- अध्याय - 22
- अध्याय - 23
- अध्याय - 24
- अध्याय - 25
- अन्य. सूचनाएँ
नगर पालिका परिषद हरदा, जिला हरदा की स्थापना वर्ष 1867 मे गई। वर्तमान मे म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों से वह अपने कर्तव्यों का सम्पादन कर रही है। परिषद के मुख्य कर्तव्य व कार्यो का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विर्निदिष्ट है, जो निम्नानुसार हैः-
(क) सार्वजनिक पथो, स्थानों तथा भवनों को प्रकाषित करना
(ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल-नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्रायवेट सम्पत्ति न हो और जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुले हो, भले ही ऐसे स्थान परिषद मे निहित हो या नहीं, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपषमन करना.
(ग) विष्ठा तथा कूडा करकट का ाव्ययन करना और विष्ठा तथा कूडा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना,
(घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दषा मे जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना.
(ड‐) धृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनिमय या उपषमन करना.
(च) सार्वजनिक पथों या स्थानों मे से तथा ऐसे स्थलों मे से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों, और जो सर्व साधारण के उपभोग के लिए खुले हो, भले ही ऐसे स्थल परिषद मे निहित हो या राज्य सरकार में निहित हो, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना.
(छ) मृतको की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करनाण्
(ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात स्थिति में मृतको की अन्त्येष्टी के लिऐ ऐसे विषेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस संबंध में निर्देष देने के लिए सषक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाएध्
(झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्य कर परिक्षेत्रो का पुनरूद्धार करना.
(ज‐) सार्वजनिक पथों, पुलियों, नगर पालिका के सीमा चिन्हों, मण्डियो, हाटो, बधषालाओं, शौचालयें, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, मल-नालियों, जल निकास-संकर्मो, मलनाली से संबंधित संकर्मो, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों पीने के पानी के नो, तालाबों, कुओं, बांधो तथा प्रकार के अन्य संकर्मो का निर्माण करना उनमे परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना.
(ट) कांजी हाउसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जहॉ पर अतिचार अधिनियम 1871, क(1) प्रवर्तन में हो वहां उस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना.
(ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय को जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियत कालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना।
(ड) पथों तथा उद्वानों का नामकरण करना तथा मकानों का सख्याकित करना.
(ढ) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना.
(ण) सार्वजनिक, टीके लगाना.
(त) किन्हीं भी ऐसे बछडों, गायों या भैसों के लिए जो पशु के प्रदाय के लिए नगर पालिका की सीमाओ के भीतर अपेक्षित हो, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना,
(थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किए जाए कृषि उपयोगी पशुओं की गणना
(द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगो के पैदा होने या फैलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिये अपेक्षित हो.
(ध) नगर पालिका के प्रषासन पर ऐसे वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या ाविषेष आदेष द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिये परिषद से अपेक्षा करें.
(न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी िर्स्थति मे, जिनका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हो का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिष्चित करते हो।
(प) परिषद के सफाई कर्मचारीवृन्द के लिए आवास गृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना.
(फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा 124 के खण्ड (डी) से (क्यू) मे उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है।
धारा 124 (क) से (फ)
(क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रो का पुनरूद्धार करना, ऐसे क्षेत्रो में, जिनमें पूर्व मे निर्माण हुआ हो या नहीं- नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसे मार्गो से संस्पर्षी भन के लिए भू खण्ड सम्मिलित होंगे,
(ख) सार्वजनिक पार्को, उद्यानो, खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्मषालाओं, विश्रामगृहो तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना.
(ग) शैक्षणिक उद्देष्यों को अग्रसर करना.
(घ) सडक के किनारे तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना.
(ड‐) सडक के किनारो तथा अन्य स्थानों पर जल छिडकना.
(च) चौराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना.
(छ) स्थानीय प्रयोजनो के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु जिससे जन्म मृत्यु संबंधी आंकडो का ठीक-ठीक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरस्कार देना.
(ज) सर्वेक्षण करना.
(झ किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाए रखने के लिए अनुषांगिक वेतन तथा भत्ते, भाडे तथा अन्य खर्चे या ऐसे किन्हीं भी खर्चो के किसी भाग का संदाय करना.
(ज) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाष या निरोध करना जिनका इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन या राज्य मे तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन विनाष किया जा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मो की स्थापना करना, सकता हो या जिन्हे निरोध मे रखा जा सकता हो।
(ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा धृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने मे सहायता देना.
(ठ) प्रायवेट परिसरो पर या उनके उपयोग के लिए उनका मलमूत्र परिषद के नियंत्रणाधीन मल-नाली में इकट्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिये पात्रों, फिटिंग, नलों तथा अन्य प्रकार के साधित्रों का चाहे जो भी हो प्रदाय निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना.
(ड) मलमूत्र के व्ययन के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना
(ढ) नगर पालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रितों के लिए किये जाने वाले कल्याण कार्यो की अभिवृद्धि करना.
(ण) सफाई कर्मचारीवृंद से भिन्न परिषद के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना
(त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वच्छ निवासगृह का निर्माण करना.
(थ) पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों, औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हो या सामाजिक कार्य मे लगी हो या पूर्व प्रकृति की अन्य संस्थाओं के निर्माण, उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदाय करना.
(द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा उनका अनुरक्षण करना और डेरी फार्मो की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन सांड रखना तथा उनका भरण-पोषण करना
(ध) नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मो की स्थापना करना
(ग) विषेषतः गर्भिणी तथा स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों तथा निषक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहत दुग्ध, संघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमी रहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निःषुल्क या कम मूल्य पर वतरित करना.
(प) निवासगृहो तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हे चलाना
(फ) भोजन गृह, जैसे जलपान गृह, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, उपहार गृह, कैफे, स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हे चलाना जहॉ खाद्य तथा पेय पदार्थ दिए जाते हो।
(ब) शेडोे, छप्परो तथा अन्य सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्नान गृहो या तैरने के तालाबों की व्यवस्था करना तथा उनका अनुरक्षण करना।
(भ) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम का जिम्मा लेना
(म) ऐसी सडको तथा ऐसे भवनो का और सिंचन संकर्मो से भिन्न ऐसे अन्य सरकारी संकर्मो का जिन्हें राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिषद को अतरित करें, निर्माण करना तथा उनका अनुरक्षण करना
(य) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पागलखाने, कुष्ठाश्रमख् चिकित्सालय या मकान मे ऐेसे पागलों तथा कुष्ठरोगियों के जो नगर पालिकाक्षेत्र मे रहते हो या नगर पालिका क्षेत्र से हटाये गए हो, भरण पोषण की तथा उपचार की व्यवस्था करना। (कक) पागलों, कुष्ठरोगियों तथा उन व्यक्तियों को जिनको अकविरोधी, एन्टीरेबिक उपचार होना आवष्यक हो, उनके उपचार के लिए स्थापित पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में, चाहे वह नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर भ्जिवाने की व्यवस्था करना
(गग) मेले तथा प्रदर्षनीयुक्त मेले लगाना
(घघ) पशु औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना
(डड) नगर पालिका के भितर ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्वागत समारोह, उत्सव, मनोरंजन या प्रदर्षनी का आयोजन करना, जिसमें उस रकम से अधिक रकम खर्च न हो जो नियमों द्वारा इस विहित की ई हो, प्रंतु यह जबकि, परिषद द्वारा उस निमित्त साधारण सम्मिलन मे एक संकल्प पारित कर दिया जाएः-
(चच) अन्यथा उपबंधित न किया गया कोई भी ऐसा विषय जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, षिक्षा, सुरक्षा तथा जनता की सुविधा का उन्नयन सम्भव हो।
(छछ) चिकित्सालयों तथा औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना
(जज) दरिद्रलायों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और
(झझ) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है
(जज) भूमि उपोग का विनियम और भवनों का निर्माण
(टट) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
(ठठ) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थिति की आयामों की अभिवृद्धि
(डड) समाज के दुर्बल वर्गो में जिनके अंतर्गत विकलांग और मंद व्यक्ति भी है के हितों की रक्षा ।
(णण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई भी अन्य कार्य करना। लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढांचा संलग्न प्रपत्र-“क“ में दर्षाया गया है। विभिन्न विभागों के कार्यो व कर्तव्यों का विवरण प्रपत्र-“ख” में तथा पदाधिकारियों की शक्तियों का प्रपत्र ग मे दर्षाया गया है।
क्र. | विभाग | कार्य |
---|---|---|
1 | सामान्य प्रषासन विभाग | लेक प्राधिकरण के सामान्य प्रषासन की सुचारू व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह विभाग उत्तरदायी है। उसके प्रमुख कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैः- प्रशासनः- 1. कर्यालय की समुचित व्यवस्था 2. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाष कार्य विभाजन 3. कार्यालयीन पत्र व्यवस्था का साधारण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण 4. रिकार्ड पत्रो का आवक-जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण 5. परिषद, प्रेसिडेंट इन काउंसिल परामर्षदात्री समितियो के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृत्तो का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के क्रियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित करना। 6. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण। 7. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनो का पालन |
2 | लेखा | 1. निकाय के करो, शुल्को, अनुज्ञा शुल्को व अन्य मदो मे कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई है की जॉच कर प्राप्त कर निर्धारित रोकड पुस्तक मे अंकित करना व कोषालय या बैंक मे जमा करना। 2. निकाय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतानो की जांच करना व सुनिष्चित करना की सम्पादित कार्य/क्रय या व्यवहार की सक्षम स्वीकृति है। 3. मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक लेखाओं को तैयार करना व विर्निदिष्ट अधिकारियों को भेजना। 4. वार्षिक आय-च्ष्ष् अनुमान पत्रक तैयार करना। 5. समस्त प्रतिभूतियों अमानतों, अग्रिमों के लेखों का संधारण 6. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राषिं को लोखाओं का संधारण 7. ज्नसहयोग व स्वेच्छिक अभिदाता द्वारा प्राप्त राषियों का लेखा निर्धारण प्रारूप रजिस्टर मे रखना 8. प्राधिकरण के संपूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखो का संधारण। 9. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनो का निराकरण। |
3 | राजस्व विभाग | निकाय के राजस्व विभाग के मुख्य कार्य एवं कर्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्को एव अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्केट्स, स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीज रेंट तथा भूमि किराया-प्रिमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप मे संघारण एवं वसूली करना है इन कर्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैः- 1. सम्पत्ति कर सफाई कर, जलकर, प्रकाष कर, षिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जातीा है, उनकी कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र मे तैयार करना। 2. निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों व शुल्को की शीध्र वसूली करना। 3. करो शुल्को व अन्य देयक राषि की वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप् मे आवष्यक संख्या मे रसीद बुको की व्यवस्था उसके समाप्त होने पर वापस जमा करना सुनिष्चित करना। 4. राजस्व विभाग मे अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा वसूल की गई राषि का यथा समय नगर पाकि कोष मे ेजॉच उपरांत जमा करना व उसका पर्यवेक्षण कराना। 5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदो का मूल रसीदों से कमसे कम 10 प्रतिषत रसीदो का मिलान व सत्यापन करना। 6. नगर पालिका मार्केट दुकाने, भूमि व अन्य सम्पत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डर्स आदि की कार्यवाही। अधिनियम व नियमों के प्रावधानो के अनुरूप करना व संबंधित अनुबंधो का निष्पादन सुनिष्चित करना। 7. बकाया करों व शुल्को व किराये की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार बिल मांग सूचना पत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामिली सुनिष्चित करना। 8. कांजी हौस की व्यवस्था व वसूली का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण 9. विहित प्रारूपों मे मासिक, त्रैमासिक वार्षिक या निध्िार्रित सामयिक पत्रको मे करों आदिक ी वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना। |
4 | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग | लोक प्राधिकरण के इस विभाग का दायित्व नागरिको को चिकित्सा व जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें बिमारियों की रोकथाम, नगर की सफाई, कचरा व ठोस अपषिष्टो का निपटान ड्रेनेज व नालीयो की सफाई आदि की व्यवस्था करना है। इन दायित्वो के निर्वहर हेतु यह निम्न कार्यो को सम्पन्न करना हैः- 1. जन स्वास्थ्य के लिये वैक्सीनेषन की व्यवस्था। 2. महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाईयों का वितरण चिकित्सीय व्यवस्था। 3. पशुवध गृह, होटलो आदि का निरीक्षण 4. खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थो की जॉच 5. नगरीय क्षेत्र की सडको, नाली व नालियों की सफाई 6. सार्वजनिक शौचालयों, मृत्रालयों, सुलभ शौचालयों का निर्माण 7. शुष्क शौचालयों को शौचालय मे परिवर्तन 8. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानो का निर्माण, रखरखाव व वृक्षारोपण 9. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण |
5 | लोक निर्माण विभाग | अधिकरण के इस विभाग मे निम्न कार्य व कर्तव्य हैः- 1. नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यो का संपादन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण 2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वेकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना। 3. जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनों, सार्वजनिक सडको, फुटपाथों व खुली भूमियों से अतिक्रमण हटाने। 4. बिना अनुमति एवं अनुमति के विरूद्ध निर्माण कार्यो को हटाना व उनके विरूद्ध विधानान्तर्गत कार्यवाही करना। 5 जलकार्य विभाग प्राधिकरण के जलकार्य विभाग निम्न कर्तव्य व कार्यो को सम्पन्न करता हैः- 1. जलप्रदाय की संपूर्ण व्यवस्था इंटकवेल, फिल्टर प्लांट, स्टोरेज, सप्लाय का संधारण एंव पर्यवेक्षण 2. मुख्य वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन परिवर्तन 3. पब्लिक स्टेण्ड का संधारण 4. जलकष्ट की स्थिति मे पेयजल की व्यवस्था टेंकर्स व अन्य साधनो से सुलभ कराना। 5. व्यक्तिगत नल कनेक्षन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण 6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्त्रोतों, तालाबों, कुओ आदि का संधारण |
6 | कर्मषाला विभाग | विभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनो मषीनों व पम्पों आदि का संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना है, साथ ही वाहनों के लिये चालक, परिचालक, क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थिति, अवकाष आदि का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता है। |
7 | अग्निषामक विभाग | 1. अग्निषामक वाहनों का संधारण 2. आग की स्थिति अग्नि शमन की त्वरित व्यवस्था। 3. आपात स्थिति में प्रषासन व नागरिकों की सहायता |
8 | शिक्षा विभाग | 1. म.प्र.नगरीय निकाय संविदा शाला षिक्षक, नियोजन एवं संविदा की शर्त नियम 2005 के प्रावधानानुसार षिक्षको की नियुक्ति |
प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियॉ प्रपत्र-ग
क्र | नाम पदाधिकारी | शक्तियां | कर्तव्य |
---|---|---|---|
1 | मुख्य नगर पालिका अधिकारी | 1. म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त प्रषासन की एवं वित्तीय शक्तियां 2. आर्थिक विकास एवं सामााजक न्याय की योजनाए तैयार कना 3. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाष की स्वीकृति 4. करारोपण एवं शुल्को की स्वीकृति 5. सम्पत्ति कर हेतु वार्षिक भाडा मूल्य का निर्धारण 6. प्रायवेट पथ को सार्वजनिक पथ घोषित करने की शक्ति 7. सार्वजनिक पथों की नियमित लाईन का निर्धारण 8. मण्डी मार्केट की स्थापना 9. आदर्ष दुग्ध उद्योग की स्थापना 10. धारा 307 के अंतर्गत अपील सुनने 11. प्रिषद की ओर से अभियोजन की स्वीकृति 12. प्रिषद की ओर से विघिक कार्यवाही 13. वित्तीय शक्तियां 50000 से अधिक जनसंख्या की नगर पालिका मे 1.00 करोड तक | अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट कर्तव्य अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति। परामर्षदात्री समिती का निर्वाचन धारा 109 के प्रावधानान्तर्गत नगर पालिका सम्पत्ति का अंतरण। अधिनियम के प्रयोजन हेतु ऋण लेने की शक्ति वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति |
2 | प्रेसिडेंट इन काउंसिल | अधिनियमों से प्रयोजन हेतु उप विधियों का निर्माण 1. धारा 94(1)(2)(6)के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं दण्ड 2. 500/-से अनाधिक वार्षिक भाडामूल्य एवं प्रिमियम को स्थान/सम्पत्ति को भाडे की स्वीकृति 3. वित्तीय शक्त्यिॉ क. 50000 से अधिक जनसंख्या बाली नगर पालिका की दषा मे रूपया पॉच लाख तक 4. अधिनियम की धारा 93(1) 94(1)(2), 121(1), 126, 160 168(7), 228 235, 237, 238,, 423, 244, 245, 247, 248, 249, 253(1)(3), 255(1), 261, 262(1)(3), 263, 267, 272, 273, 274, 281 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां | 94(1)(2) व(6) के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति धारा 109 व संबंधित नियमो के अंतर्गत स्थान/सम्पत्ति का अंतरण वित्तिय अधिकार की सीमा तक निर्माण कार्यो/ खरीदी की स्वीकृति कालम 2 के खण्ड (4) मे उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही |
विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम मे अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ओर निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यम/सारणी
1. परिषद :- नगर पालिका परिषद, हरदा
2. प्रेषककर्ताः- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष के अनुमोदन से।
निर्णयकर्ताः- परिषद
अपील/पुनरीक्षणः- शासन
प्रेषककर्ताः- मुख्य नगर पालिका अधिकारी निर्णयकर्ताः- प्रेसिडेंट इन काउंसिलविभाग | प्रकरण प्रारंभकर्ता कर्मचारी | डिलिंग कर्मचारी | अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है। | निर्णयकर्ता अधिकारी निगरानी/पर्यवेक्षण अधिकारी | निगरानी/पर्यवेक्षण अधिकारी | प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी |
---|---|---|---|---|---|---|
कार्यालय नगर पालिका परिषद् हरदा | श्रीमती अलका अग्रवाल सहायक राजस्व निरीक्षक | श्रीमती अलका अग्रवाल सहायक राजस्व निरीक्षक | श्री अलोक शुक्ला प्रभारी कार्यालय अधीक्षक | श्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव लोक सुचना अधिकारी | श्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव लोक सुचना अधिकारी | संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास , भोपाल संभाग भोपाल |
प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमान
क. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये निम्न मानदण्ड एवं समय सीमा निर्धारित की गईः-
सिटीजन चार्टर
क्र | योजना का नाम | समयावधि |
---|---|---|
1 | अवैध निर्माण संबंधी | 07 दिवस |
2 | कालोनाईजर रजिस्ट्रेशन | 30 दिवस |
3 | भवन निर्माण अनुज्ञा | 30 दिवस |
4 | भवन निर्माण समयावृद्धि | 30 दिवस |
5 | मार्गो का रखरखाव | 15 दिवस |
6 | स्ट्रीट लाईट संबंधी शिकायत | 07 दिवस |
7 | निःशक्तजनोके लिये कार्यक्रम | 07 दिवस |
8 | अतिक्रमण संबंधी | 07 दिवस |
9 | नल कनेक्शन | 15 दिवस |
10 | नल मरम्मत | 48 घंटे |
11 | साफ, सफाई | प्रतिदिन |
12 | जन्म/मृत्यु/विवाह प्रमाणपत्र | 07 दिवस |
13 | अनुपलब्धता प्रमाण पत्र | 07 दिवस |
14 | नामान्तरण | 45 दिवस |
15 | लायसेंस जारी करना | 07 दिवस |
16 | राशनकार्ड | 07 दिवस |
ख. कार्यालयीन कार्यो का वर्ष के निर्धारण/लक्ष्य | ||
करों की वसूली के लिये | वित्तीय वर्ष की शत प्रतिशत | |
योजना कार्यो के लिये | अंकित समय सीमा | |
बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य | शत प्रतिशत |
नगर पालिका परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गई, नियमों, विनियमों, अनुदेषो मैन्यूअल्स और अभिलेख अधिनियम
1. म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 2. अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम 3. म.प्र.मूलभूत नियम 4. म.प्र.सिविल सेवा पेंशन नियम 1971 5. म.प्र.सिविल सेवा, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 6. म.प्र.सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 7. म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 8. म.प्र.भूमि विकास नियम 9. केटल ट्रेसपास एक्ट 10. नगर पालिका द्वारा बनायी गई उपविधियॉ 11. परिपत्र- म.प्र.सामान्य प्रषासन पुस्तक परिपत्र
- नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय नगरीय प्रषासन एवं विकास द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश
लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणीयों का विवरण
क्र | दस्तावेज का नाम | दस्तावेज का स्वरूप | समाहित | दस्तावेज की समयसीमा |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | कार्यवृत पुस्तिका | रजिस्टर | बैठक कार्यवृत | नष्ट नही की जाती |
3 | परिषद | रजिस्टर | बैठक कार्यवृत | नष्ट नही की जाती |
प्रेसिडेंट इन काउंसिल | रजिस्टर | बैठक कार्यवृत | नष्ट नही की जाती | |
3 | वार्षिक प्रतिवेदन | पंजी | प्रतिवेदन | |
4 | स्टाक एवं भंडार पंजीयां | पंजी | क्रय की गई सामग्री का विवरण | |
5 | अचल सम्पत्ति की पंजी | रजिस्टर | नपा की अचल सम्पत्ति | |
6 | भविष्य निधि अभिलेख | रजिस्टर | भविष्य निधि की जानकारी | |
7 | जन्म/मृत्यु तथा विवाह का रजिस्टर | रजिस्टर | जन्म/मृत्यु तथा विवाह संबंधी जानकारी | |
8 | वेतन बिल | वेतन पत्रक | कर्म.के वेतन वितरण संबंधी | 32 वर्ष |
9 | रोकडिया रोकड | पंजी | जमा राशि की जानकारी | 25 वर्ष |
10 | छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति | रजिस्टर | कर्म. की छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति | 25 वर्ष |
11 | स्थायी अग्रिम लेखा | रजिस्टर | अग्रिम की जानकारी | 25 वर्ष |
12 | नगर पालिका रोकड | रजिस्टर | आय व्यय की जानकारी | 25 वर्ष |
13 | प्राप्तियों की नगद संक्षेप पंजी | व्यय लेजर | आय की जानकारी | 25 वर्ष |
14 | व्यय की संक्षेप पंजी | लेजर | व्ययकी जानकारी | 25 वर्ष |
15 | स्थापना पंजी | रजिस्टर | स्थायी स्थापना जानकारी | 25 वर्ष |
16 | समायोजन पंजी | रजिस्टर | समायोजन की जानकारी | 12 वर्ष |
17 | अमानत अग्रिम पंजी | रजिस्टर | अग्रिमों की जानकारी | 12 वर्ष |
18 | प्रतिभूति पंजी | रजिस्टर | प्रतिभूति की जानकारी | 12 वर्ष |
19 | ऋण पंजी | रजिस्टर | प्राप्त ऋण की जानकारी | 12 वर्ष |
20 | मांग संग्रहण पंजी व रसीद बुक | रजिस्टर | कर संग्रहण की जानकारी | 06 वर्ष |
21 | फीस पंजीयां | रजिस्टर | लायसेंस फीस | 06 वर्ष |
22 | कांजी हाउस पंजी | रजिस्टर | कांजी हाउस की जानकारी | 06 वर्ष |
23 | लेखा परीक्षण टिप्पणी | पंजी | परीक्षण टीप व पत्र व्यवहार | 06 वर्ष |
24 | चालान,विविध बिल व रसीद बुक व लेखा विभाग के अन्य प्रकरण | फार्म व बुक | वसूली व जमा की जानकारी | 04 वर्ष |
25 | निर्माण कार्यो केबिल प्रमाण पत्र माप पुस्तिका | फार्म, बिल बुक | निर्माण कार्योकी जानकारी | 04 वर्ष |
26 | मस्टर रोल | प्रपत्र | मजदूरी भुगतान | 04 वर्ष |
27 | बजट अनुमान | प्रपत्र | बजट | 04 वर्ष |
28 | आवेदन पत्र/पत्राचार | नस्ती | संबंधीत प्रकरण की जानकारी | नियमानुसार |
अध्याय-सात
म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 में नगर पालिका परिषद के नीति निर्धारण एवं उसके परिपालन/क्रियान्वयन में लोक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में व्यवस्था की निम्न विष्टिया है, जिसके अंतग्रत नागरिको द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियो, पार्षदो तथा सामान्य नागरिको का परामर्श प्राप्त होता है।
- नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियान्वयन, पार्षदो के बहुमत से लिये गये निर्णय से किया जाता है।
- नगर पालिका अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत प्रेसिडेंट इनकाउंसिल के गठन का प्रावधान है।
(क) प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन:–
- प्रत्येक परिषद के लिए एक प्रेसिडेंट काउंसिल होगी जो धारा 43 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख के सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों मे से अध्यक्ष द्वारा गठित की जायेगी।
- प्रेसिडेंट इन काउंसिल नगर पालिका परिषद की दशा में अध्यक्ष तथा सात सदस्यों से मिलकर बनेगी।
- प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।
- प्रत्येक परिषद में ऐसे विभाग होंगे जो कि किये जाए और प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य ऐसे विभाग के जैसे कि , अध्यक्ष उचित समझे प्रभारी बनायें जायेगें।
- अध्यक्ष, प्रेसिडेंट इन काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थित रहा तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिती में, सम्मेलन सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे।
- इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किस बात के होते हुए भी प्रेसिडेंट इन काउंसिल अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगें जैसा कि, विहित किया जाए।
(ख) कृत्य:-
- 50 हजार या उससे अधिक जनसंख्या की दशा में 25000 तक राशि व्यय की स्वीकृति।
- अधिनियम की धारा 93(1), 94(1)(2), 121(1), 126,160,168,168(1), 168(7), 228,235,237,238,249, 253(1)(3), 225(1),261,262(1)(3),263, 265,267,272,273,274एवं 281 द्वारा परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग।
3.मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार उपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारीसदस्य को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।
4. अधिनियम की धारा 57(1),61,62, 71(1),138,142(1),176 तथा 169ए के अंतर्गत ।
अधिनियम के अंतर्गत निम्न समितियों के गठन का प्रावधान है सलाहकार समिति (धारा 71)
क्रमांक | सदस्य के प्रभार का विभाग | मनोनीत सदस्यों के नाम |
---|---|---|
1 | राजस्व तथा बाज़ार विभाग | 1. श्रीमति किरण रामनारायण अग्रवाल 2. श्री दुर्गेश सोनी 3. श्रीमति लक्ष्मी यशपाल शर्मा 4. श्रीमति पुष्पा राठौर 5. श्रीमति दीपाली आदित्य गार्गव |
2 | जलकार्य विभाग | 1. श्री दीपक शर्मा 2. श्रीमति राधिका उमेश चोलकर 3. श्रीमति यशोदा अनिल वैध 4. श्री लक्ष्मण सिटोले 5. श्रीमति सावित्री विष्णु ठाकुर |
3 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति, पुनर्वास एवं नियोजन विभाग | 1. श्री विवेक बादर 2. श्री मनोज महलवार 3. श्री दलजीत खनूजा 4. श्रीमति लीना देवीदीन चावड़ा 5. श्री धर्मेश माली |
4 | शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 1. श्री हिमांशु सांवरे 2. श्रीमति किरण सानिया 3. श्रीमति यशोदा कमलसिंह 4. श्रीमति अजमा नईम 5. श्री सईद खान (मुन्ना पटेल) |
5 | स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग | 1. श्रीमति राधिका चोलकर 2. श्री मनोज महलवार 3. श्री ओमप्रकाश मोरछले 4. श्रीमति ममता गुर्जर 5. श्रीमति निकिता शर्मा |
6 | विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग | 1. श्री दीपक शर्मा 2. श्री ओमप्रकाश मोरछले 3. श्री लक्ष्मीनारायण पटेल 4. श्रीमति यशोदा अनिल वैध 5. श्री हबीब समीर |
7 | आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग | 1. श्रीमति प्रगति दीपक सोनी 2. श्रीमति ममता गुर्जर 3. श्रीमति विनीता राजेंद्र 4. श्रीमति निकिता प्रशांत शर्मा 5. श्री संजय लोकवानी |
"प्राधिकारी के अधिकारियो और कर्मचारियो नियोजितो की निदेशिका पत्रक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारियो और कर्मचारियो द्वारा प्राप्त किया गया है तथा उनके विनियमो मे उप बंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे प्रतिकर की पध्दति "
क्र0 | नाम | पद नाम | मूलवेतन | मंहगाई 34 % |
---|---|---|---|---|
1 | श्री कमलेश पाटीदार | मु.न.पा.अधि. | 69000 | 92460 |
2 | सुश्री नेहा बामलिया | सहा.यंत्री | 65000 | 87100 |
3 | श्री बालकृष्ण मिश्रा | लेखापाल | 66500 | 89110 |
4 | श्री श्रीकृष्ण बोहरे | उपयंत्री | 84900 | 113766 |
5 | श्री हरिओम दोगने | उपयंत्री | 90400 | 121136 |
6 | श्री शिवम चौरसिया | उपयंत्री | 40300 | 54002 |
7 | श्री विवेक दुबे | उपयंत्री | 40300 | 54002 |
8 | श्री आलोक शुक्ला | स्टेनोटायपिस्ट | 44800 | 60032 |
9 | श्रीमति निशा सैनी | सहा. ग्रेड-.3 | 39600 | 53064 |
10 | श्रीमति परवीन शेख | सहा. ग्रेड-.3 | 28500 | 38190 |
11 | श्री संतोष नागवे | सहा. ग्रेड-.3 | 19500 | 26130 |
12 | कु0 कौशल गोगलिया | सहा. ग्रेड-.3 | 13650 | 18291 |
13 | कु0 वर्षा सेजकर | सहा. ग्रेड-.3 | 21900 | 29346 |
14 | श्री दीपक सोनाली | सहा. ग्रेड-.3 | 13650 | 18291 |
15 | श्रीमति निधी भिलाला | सहा. ग्रेड-.3 | 13650 | 18291 |
16 | श्री अतुल मिश्रा | सहा. ग्रेड-.3 | 29400 | 39396 |
17 | श्री सुरपचंद्र बारपेटे | समयपाल | 46100 | 61774 |
18 | श्री राजेन्द्र पाराशर | समयपाल | 29400 | 39396 |
19 | श्री मनोज सिह राजपुत | समयपाल | 29400 | 39396 |
20 | श्री रूपकुमार वर्मा | समयपाल | 28500 | 38190 |
21 | श्री अश्विनी तिवारी | पटवारी | 29400 | 39396 |
22 | श्री माखन लाल घाघरे | स.रा.नि | 46100 | 61774 |
23 | श्री श्रीकांत अग्रवाल | स.रा.नि | 46100 | 61774 |
24 | श्री राजेश कासलीवाल | स.रा.नि | 42200 | 56548 |
25 | श्री किशोरीलाल लोमारे | स.रा.नि | 42200 | 56548 |
26 | श्री राकेश चौबे | स.रा.नि | 46100 | 61774 |
27 | श्री प्रकाशचंद्र खरे. | स.रा.नि | 51000 | 68340 |
28 | श्री अर्जुनसिंह कलम | स.रा.नि | 42200 | 56548 |
29 | श्री धर्मेश राजौरिया | स.रा.नि | 49500 | 66330 |
30 | श्री लखनलाल बांके | स.रा.नि | 46100 | 61774 |
31 | श्री प्रभु पिपलोदे | स.रा.नि | 42200 | 56548 |
32 | श्री कमलेश लोहाना | स.रा.नि | 46100 | 61774 |
33 | श्री भारत सोनी | स.रा.नि | 43500 | 58290 |
34 | श्री साबिर खान | स.रा.नि | 43500 | 58290 |
35 | श्री ओमप्रकाश चंदेल | स.रा.नि | 42200 | 56548 |
36 | श्रीमति अलका अग्रवाल | स.रा.नि | 34100 | 45694 |
37 | श्रीमति मंजूषा तंवर | स.रा.नि | 34100 | 45694 |
38 | श्री सुनील पूर्ते | स.रा.नि | 37500 | 50250 |
39 | श्री वारिस अली | सफाई दरोगा | 29400 | 39396 |
40 | श्री संतोष राजपूत | सफाई दरोगा | 29400 | 39396 |
41 | श्री दिनेश घाघरे | सफाई दरोगा | 29400 | 39396 |
42 | श्रीमति वंदना तिवारी | सफाई दरोगा | 26200 | 35108 |
43 | श्री शिवप्रसाद सोलंकी | सफाई दरोगा | 28500 | 38190 |
44 | श्री संदीप कलोसिया | सफाई दरोगा | 28500 | 38190 |
45 | श्री नारायण शर्मा | फीटर | 29400 | 39396 |
46 | श्री शरीफ खां | वाहन चालक | 29400 | 39396 |
47 | श्री वीरेन्द्र सिंह | वाहन चालक | 29400 | 39396 |
48 | श्री रामकुमार इरपांचे | वाहन चालक | 28500 | 38190 |
49 | श्री नितिन झाडे | वाहन चालक | 28500 | 38190 |
50 | श्री सचिन भारद्वाज | वाहन चालक | 23300 | 31222 |
51 | श्री सालकराम गार्गे | मिस्त्री | 17550 | 23517 |
52 | श्री नर्मदाप्रसाद शर्मा | लाईटमेन | 33400 | 44756 |
53 | श्री सईद खान | माली | 43300 | 58022 |
54 | श्री आनंद पाण्डे | भृत्य | 22900 | 30686 |
55 | श्री गोपाल चंदेवा | भृत्य | 35400 | 47436 |
56 | श्री वंशराज यादव | भृत्य | 35400 | 47436 |
57 | श्री माजिद अली | भृत्य | 36300 | 48642 |
58 | श्रीमति दुर्गा चौहान | भृत्य | 35400 | 47436 |
59 | श्री संतोष चंदेवा | भृत्य | 36300 | 48642 |
60 | श्री दगडू चंदेवा | भृत्य | 34400 | 46096 |
61 | श्री रामअवतार सेजकर | भृत्य | 35400 | 47436 |
62 | श्री विजय प्रकाश सेजेकर | भृत्य | 32400 | 43416 |
63 | श्री भैरोसिंह राठौर | भृत्य | 29700 | 39798 |
64 | श्री उमेष चंदेवा | भृत्य | 29700 | 39798 |
65 | श्री देवलाल सिंह ठाकुर | भृत्य | 20900 | 28006 |
66 | श्री रामचंद्र सांवरे | भृत्य | 32400 | 43416 |
67 | श्री अर्जुन सिंह सरवरे | भृत्य | 29700 | 39798 |
68 | श्री विष्णु उईके | भृत्य | 30600 | 41004 |
69 | श्री गोर्वधन मेतवा | भृत्य | 30600 | 41004 |
70 | श्री कैलाश भुसारे | भृत्य | 30600 | 41004 |
71 | श्री सत्यनारायण इवने | भृत्य | 30600 | 41004 |
72 | श्री ओमप्रकाश उईके | भृत्य | 29700 | 39798 |
73 | श्रीमति अनिता परते धुर्वे | भृत्य | 28200 | 37788 |
74 | श्री अलकेश इंगले | भृत्य | 29700 | 39798 |
75 | श्री शुभम खले | भृत्य | 29700 | 39798 |
76 | श्री मिलन हुरमाले | भृत्य | 18500 | 24790 |
77 | श्री ललित हर्णे | भृत्य | 16333 | 21886.22 |
78 | श्री शेख सादिक | भृत्य | 19100 | 25594 |
79 | श्री न्याज मोहम्मद | पम्प हेल्पर खलासी | 16000 | 21440 |
80 | श्री सुमेर सिंह देवडा | पम्प हेल्पर खलासी | 37400 | 50116 |
81 | श्री बृझलाल मरावी | खलासी | 29000 | 38860 |
82 | श्री शेख यासीन | खलासी | 22200 | 29748 |
83 | श्री यशवंत सिंह | खलासी | 37400 | 50116 |
84 | श्री सुरेश गौर | खलासी | 29700 | 39798 |
85 | श्री लक्ष्मण डोगरे | खलासी | 22900 | 30686 |
86 | श्री देवीदास राठौर | खलासी | 22900 | 30686 |
87 | श्री राधेश्याम चौहान | खलासी | 22900 | 30686 |
88 | श्रीमति सीमा परिहार | खलासी | 29700 | 39798 |
89 | श्री राहुल केवट नायडें | चौकीदार | 25000 | 33500 |
90 | श्री रिजवान खान | चौकीदार | 15500 | 20770 |
91 | श्री सुमित मरकाम | चौकीदार | 12400 | 16616 |
92 | श्री सुमित मरकाम | चौकीदार | 10850 | 14539 |
आवंटित बजट एवं व्यय पत्रक क- आय/व्यय
आय
क्र | आय शीर्ष | उपशीर्ष | प्रावधान 18-19 | वास्तविक आय 18-19 |
---|---|---|---|---|
3 | अनुदान एवं अंषदान | 9,55,00000.00 | 18,35,170.00 | |
4 | निक्षेप से आय | 48,00000.00 | 20,48,564.00 | |
5 | अर्जित ब्याज | 1,85,00000.00 | 1,85,00000.00 |
क्र | आय शीर्ष | उपशीर्ष | प्रावधान 17-18 | वास्तविक आय 17-18 |
---|---|---|---|---|
3 | अनुदान एवं अंषदान | 0 | 0 | |
4 | निक्षेप से आय | 0 | 0 | |
5 | अर्जित ब्याज | 29,00,000.00 | 29,00,000.00 |
क्र | आय शीर्ष | उपशीर्ष | प्रावधान 16-17 | वास्तविक आय 15-16 |
---|---|---|---|---|
1 | नगर पालिका कर | 21249791 | 4921032 | |
2 | नगर पालिका सम्पत्ति से और करारोपण छोडकर अन्य स्त्रोतो से आय | 69130430 | 5104747 | |
3 | अनुदान एवं अंषदान | 959407040 | 29128400 | |
4 | निक्षेप से आय | 12310000 | 1619827 | |
5 | अर्जित ब्याज | 23207846 | 7523264 |
व्यय
क्र | व्यय शीर्ष | उपशीर्ष | प्रावधान 18-19 | वास्तविक व्यय 18-19 |
---|---|---|---|---|
1 | राजस्व व्यय | 576151000.00 | 174553781.00 | |
2 | पूॅंजीगत व्यय | 1868359470.00 | 78131471.00 | |
4 | ऋण अग्रिम निक्षेप | 0.00 | 0.00 |
क्र | व्यय शीर्ष | उपशीर्ष | प्रावधान 17-18 | वास्तविक व्यय 17-18 |
---|---|---|---|---|
1 | राजस्व व्यय | 36,95,50,000.00 | 10,90,24,117.00 | |
2 | पूॅंजीगत व्यय | 55,18,75000.00 | 15,55,34,547.00 | |
4 | ऋण अग्रिम निक्षेप | 0.00 | 0.00 |
क्र | व्यय शीर्ष | उपशीर्ष | प्रावधान 16-17 | वास्तविक व्यय 15-16 |
---|---|---|---|---|
1 | राजस्व व्यय | 361420000 | 112065103 | |
2 | पूॅंजीगत व्यय | 793600000 | 22378609 | |
3 | प्रगतिरत कार्य | 176000000 | 21681007 | |
4 | ऋण अग्रिम निक्षेप | 700000 | 362900 |
ख स्वीकृत कार्य एवं योजनाऐं
क्र | योजना या कार्य का नाम | कुल प्रावधान | कुल स्वीकृत राशि |
---|---|---|---|
1 | मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजनान्तर्गत ग्रुप ए | 325.02 | 339.67 |
मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजनान्तर्गत ग्रुप बी | 366.30 | 402.78 | |
मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजनान्तर्गत ग्रुप सी | 223.78 | 246.00 | |
2 | स्वच्छ भारत अभियान मिषन अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण | 116.14 | 116.14 |
3 | विशेष निधि से विभिन्न वार्डो मे डामरीकरण कार्य | 321.36 | 332.93 |
4 | पाइप लाईन विस्तार | 117.57 | 158.71 |
अध्याय-बारह
अनुदान के परियोजना प्रोग्रामो के क्रियान्वयन की रीति
क्र परियोजना का नाम हितग्राहियों के चयन का आधार प्रशासनिक विभाग अन्य
1 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना टास्क फोर्स बैठक जिला शहरी विकास अभिकरण
2 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना टास्क फोर्स बैठक जिला शहरी विकास अभिकरण
अध्याय 13
प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किये गये प्राधिकारी के प्राप्तकर्ताओं की सूची
परिषद द्वारा रियायत सुविधा प्रदान नहीं की गई
अध्याय चौदह नगर पालिका के पास प्राप्त या धरित इलेक्ट्रानिक फार्म मे सूचना के बारे मे विवरण
क्र | वर्ग | हार्ड कॉपी | इलेक्ट्रानिक फार्म |
---|---|---|---|
निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
अध्याय-15
नागरिको को सूचना प्राप्त करने के लिये प्रारंभ सुविधाऐं
क्र | सुविधा | प्रभारी का नाम | सूचना प्राप्ति का समय | टेलीफोन नंबर |
---|---|---|---|---|
1 | टोल फ्री टेलीफोन सुविधा | कार्यालय अधीक्षक | प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक | 18002331353 |
2 | विज्ञापन | संबंधित शाखा प्रभारी | 10.30 से 5.30 | 07577 222238 |
3 | नोटिस बोर्ड | संबंधित शाखा प्रभारी | 10.30 से 5.30 | 07577 222238 |
अध्याय-16
लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम तथा अन्य
क्र | नाम | पदनाम | टेलीफोन | ईमेल | कार्यालय का पता | मिलने का समय |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | श्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव | लोक सूचना अधिकारी | 07577 - 222238 | cmoharda@mpurban.gov.in | नगर पालिका हरदा | 10.00 से 06.00 |
2 | श्री आलोक शुक्ला | सहा.लोक सूचना अधिकारी | 07577 - 222238 | cmoharda@mpurban.gov.in | नगर पालिका हरदा | 10.00 से 06.00 |
धारा 4 (1)(बी)(सत्रह)
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी नागरिक नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा।
- आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से नि:शुल्क/सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र की रसीद पदान की जावेगी।
- आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना /अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।
- नगर पालिका के नीतिगत विनिश्चयों, नगरीय निकाय योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिए नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है व नागरिक लोक सूचना अधिकारी केक पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है या लिखित में दे सकता।
- नगर पालिका परिषद प्रेसिडेंट इनकाउंसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगर पालिका कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किय जाते है व उनका नि:शुल्क निरीक्षण कर सकेंगे।
- नगर पालिका के करो से संबंधित ऐसेसमेंट व डिमांड रजिस्टर का कम्प्यूटराईज्ड करने का प्रयास किया जायेगा व अन्य ऐसे इलेक्ट्रानिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिक गण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकें।
- नगर पालिका ने नागरिको के कार्यो हेतु सीटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है। नागरिको से अनुरोध है, कि वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सफाई,प्रकाश करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलिखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें। जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत हो सके।