कार्यालय नगर पालिका परिषद, हरदा (जिला-हरदा)कार्यालय नगर पालिका परिषद, हरदा (जिला-हरदा)

आम सूचना

वर्ष 2017-18 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि परिषद की बैठक दिनांक 31/03/2017 को पारित संकल्प क्रमांक 94 के निर्णय अनुसार एवं मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 30/05/1997 में प्रकाशित स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 61 अठारह तीन 97 मध्यप्रदेश नगर पालिका भवनों/भूमियों का वार्षिक भाड़ा मूल्य अवधारणा नियम 1997 के नियम 6 के अंतर्गत नगर पालिका हरदा द्वारा सम्पत्तिकर की गणना के प्रयोजन से भवन/भूमियों पर वार्षिक भाड़ा मूल्य के अवधारणा के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 126, 127 (1) (क) सहपठित धारा 127(क) के उपबंध के अधीन बने नियमों के अनुसार संकल्प अंगीकृतकिया गया है।1. वर्ष 2017ग18 के लिए भवन/भूमियों की दर वार्षिक भाड़ा मूल्य का 6ः नियत की जाती है।2. भवन/भूमियों का वार्षिक भाड़ा मूल्य नियम 1997 के नियम 03 के अधीन नगर पालिका क्षेत्र हरदा को निम्नानुसार 04 परिक्षेत्रों में विभाजित किया जाकर नियम चार के अधीन भवनों/भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य की निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती है।3. नियम 5 के अनुसार भवनों/भूमियों के लिए उनके निर्माण की गुणवत्ता, उपयोग, अवस्थिति के आधार पर वार्षिक भाड़ा मूल्य की प्रति वर्गफुट वार्षिक की दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है-
1. भवन/भूमि वार्षिक भाड़ा मूल्य अवधारण नियम 1997 के नियम (घ) के अधीन भूमि स्वामियों द्वारा भवन /भूमि की विवरणी तथा सम्पत्तिकर जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर 2017 निर्धारित की जाती है तथा उक्त तिथि तक राशि जमा करना अनिवार्य होगा।2. भवन/भूमि वार्षिक भाड़ा मूल्य अवधारण नियम 1997 के नियम 6 (घ) के अधीन स्वामी द्वारा भवन या भूमि की विवरणी तथा सम्पत्तिकर की राशि नगर पालिका द्वारा निर्धारित दिनांक तक जमा न करने पर देय कर पर निम्नानुसार अधिभार (सरचार्ज) देना होगा।(1) आवासीय भवन /भूमियों पर 02ः प्रतिमाह (2) व्यवसायिक/औघोगिक भवन अथवा भूमियों पर 02ः प्रतिमाह(3) जलकर पर 02ः प्रतिमाह(4) समेकित कर पर 02ः प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 53 अठारह तीन 97 जिसका प्रकाशन म0प्र0 राजपत्र 19 मई 97 में किया गया है के अनुसार जलकर की न्यूनतम वार्षिक दर तथा सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाशकर व सामान्य अग्निकर की समेकित राशि न्यूनतम वार्षिक दर विहित की गई है तद्नुसार- (अ) जलकर की न्यूनतम दर 75/-रू0 प्रतिमाह निर्धारित की जाती है।(ब) सामान्य स्वच्छताकर, सामान्य प्रकाशकर व सामान्य अग्निकर की समेकित दर 150/-रू0 प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है।(स) जल-उपकर की दर देय सम्पत्ति कर का 2ः होगी।(द) समेकित उपकर की दर देय सम्पत्ति कर का 2ः होगी।(इ) शिक्षा उपकर की दर देय सम्पत्तिकर का 2ः होगी।(उ) नगरीय विकास उपकर रू0 10,000/- वार्षिक भाड़ा/वार्षिक मूल्य की परिसंपत्तियों पर देय होगा। जिसमे ंउद्योगिक/व्यवसायिक परिसम्पत्तियों पर 2ः एवं आवासीय/घरेलू उपयोग की परिसंत्तियों पर 1ः की दर लागू होगी। भवन /भूमि स्वयं के प्रयोजन एवं आधिपत्य में हो तो नगरीय विकास उपकर में 50ः की छूट प्रदान की गयी है।नोट-1. रूपया 4800/- तक वार्षिक भाड़ा मूल्य भवन/भूमियों तथा नियम 5 के द्वितीय परन्तुक अनुसार कृषि, भूमि भवनों के संलग्न रिक्त भूमि वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना के प्रयोजन से एवं भवन तथा भूमियॉ जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों, रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त सदस्यों तथा उनकी विधवाओं के जीवानकाल के दौरान स्वामित्व की हो यदि वे आयकर से छूट प्राप्त हो एवं भवन भूमियों जो दृष्टिहीन, परित्यक्ता महिलाओं और मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों के स्वामित्व की हो, सम्पत्तिकर से मुक्त होगी ।2. भवन तथा भूमियों के जो स्वामी के वास हेतु उनके दखल में हो 50ः की सीमा तक सम्पत्तिकर से छूट प्राप्त होगी।3. ’’आवासीय’’ से अभिप्रेत है कि आवासीय प्रयोजन के लिए कोई भूमि या आवासीय उपयोग हेतु निर्मित कोई भवन जिनका उपयोग आवासीय प्रयोजन से ही किया जा रहा हो परन्तु इसमें ऐसा कोई भवन सम्मिलित नहीं होगा जो निर्मित आवासीय प्रयोजन से हो किन्तु उनका उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन से किया जा रहा हो।4. ’’व्यवसायिक’’ या औद्योगिक से अभिप्रेत है कि ऐसे भवन या भूमि जिसमे किसी भी प्रकार का कारोबार किया जाता है या दुकान चालायी जाती है, कारखाना स्थापित है, व्यापार धंधा किया जाता है या किसी प्रकार की अन्य गतिविधियां संचालित होती है या ऐसी गतिविधियों के लिए संरक्षित है।5. ’’निर्मित क्षेत्र’’ से अभिप्रेत है कि भवन/भूमि स्वामी के स्वामित्व के भवन के प्रत्येक तल पर निर्मित क्षेत्र।6. मुख्य बाजार से अभिप्रेत है- (अ) रेल्वे स्टेशन से जैन धर्मशाल/भारतीय स्टेट बैंक (घंटाघर शाखा) तक मुख्य सड़क के दोनों ओर स्थित भवन/भूमि। (ब) पुराना वाचनालय मार्ग से घंटाघर की ओर जाते हुए पूरे शॉपिंग काम्पलेक्स को सम्मिलित करते हुए अग्रवाल प्लास्टिक सेंटर  (शिवाजी प्रेस)   तक सड़क के दोनो ओर स्थित भवन/भूमि।  (स) बिट्ठलदास 501 की दुकान के सामने उत्तर की ओर छगनलाल विश्नोई के मकान तक सड़क के दोनो ओर स्थिति भवन/भूमि। (द) हाजी स्टील चौराहा से पश्चिम की तरफ मुड़ते हुए बिट्ठलदास 501 की दुकान तक सड़क के दोनों ओर स्थित भवन/भूमि। (इ) खेतान की दुकान से लेकर प्रकाशचंद्र भायरे के भवन से होते हुए दक्षिण की ओर कोठारी गली होते हुए मनमोहन सराफ के मकान   तक जाने वाली सड़क के दोनो ओर स्थित भवन/भूमि। (फ) राधेश्याम लालचंद अग्रवाल (त्ण्भ्ण्) वालों के मकान से पूर्व की ओर जाते हुए पोस्ट ऑफिस चौराहा स्थित मधुसुदन आ0 प्यारेलाल अग्रवाल    /सेन्ट्रल बैंक शाखा होते हुए पुलिस थाने के समीप नाले तक सड़क के दोनो ओर स्थित भवन/भूमि।7. ’मुख्य सड़क’ से अभिप्रेत है – (अ) चांडक चौराहा से सॉई मंदिर के पास स्थित नहर की पुलिया तक हंडिया की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर स्थित भवन/भूमि। (ब) रतिलाल चौराहा से भारतीय स्टेट बैंक के सामने होते हुए सत्यनारायण मंदिर चौराहा तक सड़क के दोनो ओर स्थित भवन/भूमि।  (स) नारायण टॉकिज से शासकीय चिकित्सालय एवं गुर्जर छात्रावास होते हुए छीपानेर मार्ग पर बाय पास रोड संगम तक तक के दोनो ओर    स्थित भवन/भूमि। (द) इंदौर रोड स्थित नव निर्मित नया बाजार के सामने श्री मुकेश आ0 हरीलाल धमनानी एवं रामभरोस आ0 तुलसीराम जाट के मकान से पश्चिम        की ओर जाते हुए तिलक भवन चौक (सम्पूर्ण क्षेत्र) लेते हुए राधा बल्लभ अग्रवाल के मकान तक सड़क के दोनो ओर स्थित भवन/भूमि। (इ) इंदिरा गांधी वार्ड में श्रीमति उषा देवी पत्नि कमलकांत गोयल/श्री कैलाश आ0 पुरूषोत्तमदास टंडन के भवन से पूर्व की ओर जाते हुए सोमानी   एम्पोरियम होते हुए श्री उपरीत पटवारी /श्री किशोर आ0 रंगनाथ परूलकर के मकान से उत्तर दिशा की ओर होते हुए रामेश्वर दयाल  अग्रवाल के मकान तक सड़क के दोनो ओर स्थित भवन/भूमि। 8. ’नवीन पॉच वार्ड (वार्ड क्र0 31 से 35 तक) में जो पुरानी ग्रामीण आबादी क्षेत्र है जैसे ग्राम छोटी हरदा, उड़ा, दूधकच्छ, बैरागढ़, रिछाड़िया एवं बिरजाखेड़ी आदि ग्रामों को सम्पत्तिकर से मुक्त रखा गया है। इन क्षेत्रों के भवन/भूमि स्वामियों पर मात्र समेकित कर देय होगा तथा इन नये पॉच वार्डो में आने वाली सभी कालोनियों के भवन/भूमि पर सम्पत्तिकर देय होगा। 9 निर्धारित विवरणी पत्रक नगर पालिका से कार्यालयीन समय में भवन/भूमि स्वामी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

          ( सुरेन्द्र जैन  )                                               ( दिनेश मिश्रा )            अध्यक्ष      मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, हरदा      नगर पालिका परिषद, हरदा